भोपाल, सितम्बर 2014/ मध्यप्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गोत्सव, गरबा, तथा रामलीला, डांडिया उत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। कंपनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों से अनुरोध किया है कि वे रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉकी के सामने वाले हिस्से में चस्पा करें।

कंपनी ने कहा है कि यह विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा। विद्युत देयक की बिलिंग अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू दर पर की जायेगी तथा कंपनी में राशि जमा करना होगी। इसके लिये आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा-निधि एवं अनुमानित विद्युत उपयोग की राशि अग्रिम जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी। कपंनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से ऊर्जा संरक्षण में योगदान की अपील की है। उपभोक्ताओं का यह योगदान निश्चित ही विद्युत उपलब्धता और आपूर्ति में संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण कदम होगा।

कंपनी ने कहा है कि विद्युत साज-सज्जा के लिये कम्पनी के निकटतम वितरण केन्द्र कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में ही सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिये आवेदन प्रस्तुत करें।

धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ता को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। कंपनी ने सलाह दी है कि वायरिंग आदि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाई जाये। उपभोक्ता से कहा गया है कि पण्डाल में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाले तारों का ही उपयोग करें। जोड़ो पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगाये और तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखे। कम्पनियों ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की आशंका तथा दुर्घटना होने की आशंका के साथ ही पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से बिजली जाने की संभावना बनी रहती है।

समितियों से कहा गया कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत् उपयोगकर्ता तथा जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य करवाया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस दशा में संबंधित ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे झॉकियों के निर्माण तथा विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें।

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