भोपाल, सितम्बर  2014/ मंत्री-परिषद् ने इंदौर में खान नदी व्यपवर्तन परियोजना की 90 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी।

मंत्री-परिषद् ने उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये निर्धारित सेवा अवधि में एक वर्ष की छूट एक बार के लिये देने का निर्णय लिया। सीधी भर्ती के उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये वर्तमान में सेवा अवधि 8 वर्ष तथा सहायक उप निरीक्षक से पदोन्नति के लिये 5 वर्ष निर्धारित है।

मंत्री-परिषद् के अन्‍य निर्णय इस प्रकार हैं- जिला अस्पताल विदिशा के 350 बिस्तर वाले नवीन भवन एवं आवासीय भवन तथा जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर एवं आवासीय भवन के निर्माण के लिये 96 करोड़ 76 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति।

नवगठित आगर-मालवा जिले के जिला पंचायत कार्यालय के लिये नवीन पदों की संरचना को स्वीकृति।

उच्च शिक्षा विभाग के 77 महाविद्यालय के 79 छात्रावास के संचालन के लिये होस्टल मेनेजर के 69, भृत्य के 70, स्वीपर के 78 और चौकीदार के 153 पद को मंजूरी।

शासकीय नवीन महाविद्यालय देवास के लिये 20 शैक्षणिक और 21 अशैक्षणिक पद स्वीकृत।

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