भोपाल, सितम्बर  2014/ आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि उचित मूल्य दुकानों पर स्टॉक से अधिक मात्रा में उपलब्ध एपीएल गेहूँ का वितरण न किया जाये। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एपीएल योजना में वर्तमान में 41 हजार 817 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध है। कलेक्टर्स को निर्देश में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध एपीएल गेहूँ की मात्रा का समायोजन प्रचलित योजना के माध्यम से ही किया जाये।

निर्देश में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध एपीएल योजना के गेहूँ का मौके पर भौतिक सत्यापन एवं उसकी गुणवत्ता की जाँच जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से करवाई जाये। किसी भी स्थिति में एफएक्यू गुणवत्ता से निम्न गुणवत्ता के गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओं को न किया जाये।

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