भोपाल, सितम्बर 2014/ राज्य शासन द्वारा क्रेशर स्थापित करने के लिये नीति निर्धारण करने के लिये अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार और सदस्य सचिव संचालक भौमिक तथा खनिकर्म होंगे। समिति में प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण और सचिव खनिज साधन सदस्य होंगे।
समिति क्रेशर स्थापना के लिये विभागीय अनुमति/अनापत्ति, क्रेशर कहाँ स्थापित किये जाना चाहिये, क्रेशर स्थापना के मापदंड, क्रेशर से होने वाले प्रदूषण से बचाव एवं अन्य सुसंगत विषय पर सुझाव देगी। समिति तीन माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।