भोपाल, अगस्त 2014/ वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि युवा उद्यमियों को अब एक करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं को तीन नई योजना में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग मंत्री ग्वालियर में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं।
उन्होंने बताया कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को छोड कर प्रदेश में संचालित 13 स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण दिया जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 20 हजार से 10 लाख तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में सबसे गरीब वर्ग को उपकरण और कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नवीन उद्योग की स्थापना के लिए 10 लाख से एक करोड़ का ऋण, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आय सीमा का कोई बंधन निर्धारित नहीं है। इसमें परियोजना के पूँजी लागत का 15 प्रतिशत शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा 7 वर्ष तक गारंटी फीस दी जायेगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ नवीन उद्यमियों को 20 हजार से 10 लाख तक दिया जायेगा। 18 से 45 वर्ष आयु व न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण योग्यता रहेगी। मार्जिन मनी सहायता के रूप में सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये तक दिया जायेगा। बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, नि:शक्तजनों के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार व 7 वर्ष तक गारंटी फीस दी जायेगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा अन्य कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जायेगी। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है। इसमें केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार आदि शामिल रहेगें। परियोजना लागत अधिकतम 20 हजार रुपये तक होगी, मार्जिन मनी 50 प्रतिशत व सहायता अधिकतम 10 हजार होगी
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, माटी कला योजना, टंट्या भील स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हाथठेला चालक योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री केश शिल्पी योजना।