भोपाल, जुलाई 2014/ शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा के लिये नि:शक्त विद्यार्थियों को जीवन-निर्वाह एवं परिवहन भत्ता दिया जायेगा। योजना में 2000 विद्यार्थी को लाभ मिलेगा।

योजना में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस, 1500 रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता और नगर निगम क्षेत्र में 500 तथा नगरपालिका क्षेत्र में 300 रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता मिलेगा। पालकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। योजना का लाभ लेने के लिये विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक संबंधित संस्था में आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

इसके अलावा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के 156 विद्यार्थी को पी-एच.डी. के लिये छात्रवृत्ति मिलेगी। अनुसूचित-जाति के 100 और अनुसूचित-जनजाति के 56 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलेगी। हर विद्यार्थी को प्रतिमाह 16 हजार रुपये मिलेंगे।

पात्रता के लिये विद्यार्थियों के अभिभावक की आय-सीमा 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से 3 वर्ष तक मिलेगी। शोधार्थियों का चयन स्नातकोत्तर-स्तर पर प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर-स्तर पर समान अंक होने पर एम.फिल. में प्राप्त अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2014 है। अधिक जानकारी उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग की श्रेणी के लिए अधिकतम आय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक लाख रुपए तक प्रतिवर्ष, प्रति परिवार एवं निम्न आय वर्ग के लिए 2 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष, प्रति परिवार अधिकतम आय सीमा रहेगी। अधिकतम आय सीमा राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। इस तारीख के पूर्व विभिन्न योजनाओं में चयनित हितग्राही पूर्व के मापदण्ड अनुसार ऐसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे।

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