भोपाल, जुलाई 2014/ नगरीय निकायों मे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ निर्धारित राशि भी जमा करवानी होगी। यह राशि पार्षद के लिए 1000 से 5 हजार एवं अध्यक्ष के लिए 10 हजार से 20 हजार रूपये हागी।
पार्षद पद – नगर परिषद के लिए 1000, नगरपालिका के लिए 3 हजार और नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रूपये जमा करने होंगे।
अध्यक्ष पद – नगर परिषद के लिए 10 हजार, नगरपालिका के लिए 15 हजार और नगरपालिक निगम के अध्यक्ष/महापौर के लिए 20 हजार रूपये जमा करने होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यह राशि आधी जमा करनी होगी।
एक अन्य जानकारी के अनुसार आयोग ने नगर पालिका आमला के अध्यक्ष को वापस बुलाने का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह निर्वाचन एक जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर आयोग द्वारा तैयार करवायी गयी फोटोयुक्त मतदाता सूची के आधार पर करवाये जायेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आमला नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। मतदान 5 अगस्त 2014 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 7 अगस्त को सुबह 9 बजे से होगी।