भोपाल, जुलाई 2014/ राज्य शासन ने ऐसे आईडी या स्मार्ट कार्ड जो किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किये जाते हैं, जैसे ड्रायवर लायसेंस, को छोड़कर अन्य कोई भी कार्ड जारी करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज कर अनुमति व सहमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र के माध्यम से सूचित किया है।

शासन के विभिन्न विभागों में अलग प्रयोजन के लिये आम जनता और लाभान्वित व्यक्तियों को आईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड जारी किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। सभी विभाग ऐसा करते हैं तो दोहरीकरण पर फिजूल खर्च होता है और प्रशासनिक अव्यवस्था भी हो सकती है। समग्र सामाजिक सुरक्षा डेटाबेस तैयार होने के बाद यह मुद्दा और भी प्रासंगिक हो गया है।

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