भोपाल, जुलाई 2014/ डीएड कालेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बारहवीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक का होना आवश्यक है। इस संबंध में कक्षा दसवीं के अंकों की कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने आज प्रदेश के समस्त शिक्षा महाविद्यालयों को स्पष्ट किया है कि दो वर्षीय डिप्लोमा इन एज्युकेशन पाठयक्रम (डी.एड.) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान कक्षा दसवीं के अंकों की कोई अनिवार्यता नहीं है। महाविद्यालय मात्र कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर ही दस्तावेजों का सत्यापन करें।
उल्लेखनीय है कि, कतिपय महाविद्यालयों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व आदेश 10 जून, 2014 में उल्लेखित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा शब्द के आधार पर, डिप्लोमा इन एज्युकेशन पाठयक्रम (डी.एड.) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से कक्षा 10वीं में भी 50 प्रतिशत अंक की अंक सूची माँगी जा रही है। नियमानुसार डी.एड. में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को ही आधार माना है। नियम अनुसार सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं में 50 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश 23 जून, 2014 में भी इस संबंध में स्पष्टत: लेख किया है कि, डी.एड. में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं, हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। इसी आदेश में पूर्व आदेश 10 जून 2014 में त्रुटिवश उल्लेखित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा 10वीं) शब्द को विलोपित भी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के ये आदेश विभाग के पोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव श्री के.के. द्विवेदी ने डी.एड. में प्रवेश के लिए, महाविद्यालय से शासन के निर्देशानुसार, मात्र कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर ही प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने की अपेक्षा की है।