भोपाल, दिसंबर 2013/ भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मतदाता-सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन के लिये जो आवेदन आते हैं, उन्हें राजस्व प्रकरणों की तरह केस रजिस्टर (दायरा रजिस्टर) में निर्धारित प्रारूप में दर्ज किये जायें।

निर्देशों में कहा गया है कि सभी आवेदनों को प्रकरणों की तरह संधारित किया जाये और उसे व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखा जाये। आयोग ने कहा है कि मतदाता-सूची के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रकरण दर्ज होने के बाद ही आगामी कार्यवाही के लिये भेजे जायें। जिन आवेदनों पर कार्यवाही तथा निर्णय लिया जा रहा है, उसका भी रिकार्ड रखा जाये और उसकी जानकारी मतदाताओं को दी जाये। मतदाता-सूची में नाम, पता किस तरह लिखा जा रहा है, उसकी जानकारी एस.एम.एस. भेजकर संबंधित मतदाता से पुष्टि करवाये जाने के लिये भी कहा गया है।

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