भोपाल, अक्टूबर 2013/ मध्यप्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद से अब तक जिलों में एक लाख 26 हजार 60 पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि हटाये जा चुके हैं। इनमें दीवार लेखन भी शामिल है, जिसे हटाया गया है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई जिलों में राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के किये जा रहे दुरूपयोग को ध्यान में रखते हुये की जा रही है।
संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करवाते हुये सार्वजनिक संपत्ति (पब्लिक प्रापर्टी) से एक लाख 13 हजार 299 पोस्टर, बैनर आदि हटाये गये। इनमें 22 हजार 401 दीवार लेखन, 37 हजार 428 पोस्टर, 21 हजार 987 बैनर एवं 31 हजार 483 अन्य सामग्री हटाई गई है। सार्वजनिक संपत्ति से उक्त सामग्री हटाये जाने को लेकर 64 प्रकरण भी दर्ज हुये हैं।
इसी प्रकार निजी संपत्ति से 12 हजार 761 विभिन्न प्रकार की सामग्री हटाई गई है। इनमें 3415 दीवार लेखन, 3029 पोस्टर, 2109 बैनर तथा 4208 अन्य सामग्री शामिल है। यह सभी सामग्री निजी भवनों के स्वामी की अनुमति के बिना लगाई गई थी। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचरण संहिता के तहत किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को बैनर लगाने, सूचनाएँ चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को न दिये जाने की अपेक्षा की गई है।