भोपाल। राज्य शासन ने समस्त जिला कलेक्टरों को लाड़ली लक्ष्मी योजना में चयनित सहायक ग्रेड-3-सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के नियुक्ति आदेश पन्द्रह दिन में जारी करने के निर्देश दिए हैं।

शासन ने कलेक्टरों से चयनित अभ्यर्थियों को बुलाकर व्यापम द्वारा जारी परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम के अनुसार योग्यताएँ, आवश्यक शर्ते, शैक्षणिक अर्हताएँ/निर्हताएँ, आयु सीमा आदि से संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों का परीक्षण करने को कहा है। नियुक्ति के समय अभ्यार्थी का कॉल लेटर एवं व्यापम द्वारा जारी अंक सूची से इन दस्तावेजों की पहचान निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चिकित्सा जाँच एवं चरित्र सत्यापन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पद-स्थापना आदेश पन्द्रह दिन के भीतर जारी करने को कहा गया है। इस संबंध में जिलों द्वारा की गई कार्यवाही से शासन को भी अवगत करवाने को कहा गया है।

जिलों में लाड़ली लक्ष्मी योजना में सहायक ग्रेड-3 सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए रिक्त पदों के अनुसार माँग पत्र व्यापम को भेजा गया था। व्यापम द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर परीक्षा फल महिला-बाल विकास संचालनालय को भेजा गया है। चूँकि सहायक ग्रेड-3 के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर है। इसीलिए इन चयनित अभ्‍यर्थियों के नियुक्ति आदेश संबंधित जिला कलेक्टर जारी करेंगे। इसके लिए परियोजनावार नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी जिलों को भेजी गई है।

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