भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य शासन ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सेवा की शर्तें नियम-2013 के नियम-7 में आंशिक संशोधन किया है।

अब अधिवार्षिकी पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उपदान का हकदार होगा। कर्मचारी को केवल एक लाख रुपये से अनधिक की राशि का उपदान में भुगतान किया जायेगा, जो उसकी 15 दिन की मजदूरी के आधार पर संगणित की जायेगी। उपदान की राशि में नियम-5 के उप-नियम-2 में यथाविहित विशेष भत्तों की राशि शामिल नहीं होगी। इसी के साथ जो कर्मचारी नियम-10 के उप-नियम-1 के अधीन हटा दिये गये हैं, उपदान के हकदार नहीं होंगे।

उपदान में कटौत्रा नियम-10 के उप-नियम-2 में विनिर्दिष्ट कदाचार के लिये आनुपातिक आधार पर किया जायेगा। उपदान की गणना कर्मचारी के नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय द्वारा की जायेगी। कर्मचारी को उपदान के लिये 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक होगी। मृत्यु और शारीरिक निर्योग्यता की दशा में यह शर्त लागू नहीं होगी।

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