भोपाल, सितंबर 2013/ लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता श्री दीपक असाई और कार्यपालन यंत्री श्री रामदास चौधरी द्वारा भ्रष्ट तरीके से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में उनके विरुद्ध विशेष न्यायालय में विचारण किया जायेगा। राज्य शासन ने इन दोनों अधिकारी पर जाँच के बाद प्रथम दृष्टया प्रकरण बनने पर उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्रवाई करने की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में जारी कर दी है।