भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत पूर्व में सायरन और हूटर के संबंध में जारी किये गये प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोटरयान अधिनियम के संबंधित नियम के उपबंध के अनुसार किसी अग्निशमन यान के चालक को जबकि वह आग बुझाने के लिये यान को ले जा रहा हो या किसी एम्बुलेंस के चालक को जबकि वह गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जा रहा हो पूर्व में जारी उपबंध ‘किसी भी मोटर यान का कोई भी चालक साइरन/हूटर का प्रयोग नहीं करेगा” लागू नहीं होंगे। इस उप नियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू नहीं होंगे अर्थात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की एस्कार्टिंग में लगे सुरक्षा यान, सेना, पुलिस, कार्यपालिक दण्डाधिकारी का यान, उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये लगा हो। कोई अग्निशमन यान जब आग बुझाने के लिये ले जाते समय और कोई एम्बुलेंस किसी बीमार रोगी को ले जा रही हो।

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