भोपाल, नवम्बर 2014/ राज्य शासन ने प्रदेश के 44 जिले के कलेक्टर से समेकित छात्रवृत्ति योजना के आहरण की वस्तु-स्थिति से तत्काल अवगत करवाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर को आहरण-संवितरण अधिकारियों की समीक्षा कर निरंक आहरण की जानकारी देने को कहा गया है, ताकि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। जिला कलेक्टर्स को 27 अक्टूबर, 2014 की स्थिति में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं कोषालय सर्वर से छात्रवृत्ति भुगतान की रिपोर्ट का अवलोकन करने को भी कहा गया है। रिपोर्ट में आहरण-संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति के विरुद्ध कोषालय से राशि का आहरण निरंक प्राप्त होने की जानकारी सामने आयी है।
शासन ने इसके पहले समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति और कोषालय से भुगतान की गई राशि की समीक्षा करने को कहा था। स्वीकृत छात्रवृत्ति और कोषालय से भुगतान हुई राशि में अंतर पाये जाने पर दोषी आहरण-संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का एकजाई प्रस्ताव तीन दिन में लोक शिक्षण संचालनालय को भेजने को कहा गया था। प्रस्ताव प्राप्त न होने पर संबंधित डीईओ के विरुद्ध भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई थी।