भोपाल, मई 2015/ प्रदेश के लगभग 200 तीर्थ-यात्री लद्दाख स्थित सिंधु तीर्थ-दर्शन यात्रा का लाभ ले सकेंगे। योजना में चयनित व्यक्ति को यात्रा उपरान्त वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रति यात्री को यात्रा पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 10 हजार रुपये) की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

सिंधु दर्शन तीर्थ-यात्रा में जाने वाले तीर्थ-यात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। योजना में जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जायेगा। निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटराइज्ड ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। दस प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। लॉटरी निकालते समय आवेदन के साथ पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन दिया गया हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जायेगी। सिंधु दर्शन योजना में यात्रियों को जीवनकाल में केवल एक बार ही अनुदान लेने की पात्रता होगी।

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