भोपाल, मई 2015/ प्रसूति सहायता योजना में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पिछले वित्त वर्ष में 19 हजार 731 हितग्राही को 9 करोड़ 14 लाख 73 हजार 771 रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उसके पति या पत्नी को मिलता है।
प्रदेश में वर्ष 2004 से शुरू हुई प्रसूति सहायता योजना में पंजीकृत महिला श्रमिक को छह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और पुरुष श्रमिक को दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश की पात्रता है। महिला श्रमिक को 45 दिन का न्यूनतम वेतन और पुरुष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन मिलता है। इसके अलावा हितग्राही को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये का पोषण भत्ता दिया जाता है। प्रसूति सहायता 3 बच्चों तक दी जाती है।
हितग्राही को ग्रामीण क्षेत्र में सहायता लाभ के लिये प्रसूति से 60 दिन के भीतर जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय या नगरीय निकाय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होता है।