भोपाल, 02 जूनः निर्वाचन आयोग द्वारा 183- महेश्वर (अजा) विधानसभा उप चुनाव 2012 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में मतदान के दिन 12 जून 2012 से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री प्रतिबंधित करते हुए, ड्राय-डे (Dry-Day) घोषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस दिन शराब की दुकानों, होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब तथा अन्य शराब विक्रय व परोसने वाली संस्थाओं को शराब बेचना एवं निजी व्यक्ति द्वारा शराब का भण्डारण करना भी प्रतिबंधित होगा। इस संबंध में राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक और विधिक कदम उठाए जाएँगे।