भोपाल, जनवरी 2015/ राज्य शासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में मान्यता प्राप्त विद्यालयों से पूर्व में जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की सावधि जमा (एफडीआर) को तत्काल वापस लौटाने के निर्देश दिये हैं। अधिनियम एवं उसके संबंध में बनाये गये नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम के अनुसार प्रायवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है। नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा देने वाले प्रायवेट स्कूलों से मान्यता के समय किसी भी प्रकार की सावधि जमा करवाये जाने की व्यवस्था नहीं है।

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