भोपाल, जुलाई 2014/ राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को छोड़कर प्रदेश में संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना, दीनदयाल योजना, रानी दुर्गावती अजा/जजा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कारीगर स्व-रोजगार योजना, माटी कला योजना, टंटया भील स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हाथ ठेला चालक योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर कल्याण योजना तथा मुख्यमंत्री शिल्पी योजना सहित सभी स्व-रोजगार योजनाओं को तीन नवीन योजनाएँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में समाहित किया गया है।
प्रत्येक विभाग इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय बजट में प्रावधान कर तदनुसार लक्ष्य का निर्धारण करेगा। निर्णयानुसार औसत प्रति हितग्राही पूँजी निवेश, योजनाओं की परियोजना लागत की अधिकतम राशि के 50 प्रतिशत से अधिक होगी।
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए प्रशासकीय विभाग और स्वरोजगार योजनाओं के समन्वय वक्रियान्वयन संबंधी आँकड़े एकत्र करने के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया है