भोपाल, अक्टूबर 2013/ मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की निर्वाचन अधियान संबंधी प्रत्येक गतिविधियाँ भी वीडियोग्राफर के केमरे में दर्ज होगी।
चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित होता है तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।
स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिसूचना के सात दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग को देना होगी। आयोग एवं सीईओ को मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 तथा अन्य किसी पार्टी अर्थात रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त पार्टियों के 20 ऐसे व्यक्ति की सूचना देना होगी जिन्हें राजनैतिक नेताओं में परिभाषित किया जायेगा। आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऐसे ससूंचित राजनैतिक नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है। स्टार प्रचारकों की सूची प्राप्त करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध करवायेंगे।