भोपाल, अप्रैल 2015/ राज्य शासन ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संबंध में बिना अनुमति के नीतिगत अथवा दिशा-निर्देश जारी नहीं करने को कहा है। जिलों/संभागों को अब स्कूलों के संबंध में निर्देश जारी करने के पहले स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति लेना होगी। यदि संभागायुक्त या जिला कलेक्टर किन्हीं नीतिगत निर्देशों को जारी करना उचित मानते हैं, तो वे स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बाद ही ऐसा कर सकेंगे। शासन ने संभागायुक्त/कलेक्टर्स को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

शासन के यह देखने में आया है कि शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संबंध में जिला-स्तर पर प्राय: महत्वपूर्ण नीतिगत/दिशा-निर्देश जारी कर दिये जाते हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की जाती। इसका परिणाम यह होता है कि अलग-अलग जिलों से जारी निर्देश में भिन्नता होती है। इससे स्कूल शिक्षा विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार जारी किये गये निर्देश तर्क-संगत भी नहीं होते।

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