भोपाल, अक्टूबर 2014/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री निशांत बरबडे ने बल्लभ भवन, सतपुडा भवन, विन्धाचल भवन, जिला सत्र न्यायालय, सभी स्कूल, कालेज , केन्द्र सरकार के कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से लोकायुक्त् कार्यालय भोपाल तक, अस्पताल पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, धरना, रैली तथ ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिवंध लगा दिया है।
उक्त वर्णित स्थानों की दो सौ मीटर की परिधि में यह रोक रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रो में कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (नार्थ) अनुमति देने हेतु सक्षम रहेंगें। धारा 144 के प्रावधानों के तहत लागू यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।