भोपाल, मई 2015/ सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवक द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन (सी.आर.) से संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके निराकरण के लिये सक्षम अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी ही होंगे। अभ्यावेदन का निराकरण गोपनीय प्रतिवेदन का संधारण करने वाले कार्यालय-स्तर पर ही किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई, 2014 को सामान्य प्रशासन विभाग ने गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन किये जाने के निर्देश जारी किये थे। वर्ष 2008 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित शासकीय सेवक के माँगे जाने पर ही उन्हें प्रकटित किये जायेंगे। प्रकटन (प्राप्ति) की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी के मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी उन्नयन के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

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