भोपाल, मार्च 2015/ प्रदेश सरकार ने साहित्यकारों-कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना एवं दैवीय विपत्ति में मृत्यु हो जाने की स्थिति पर उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना लागू की है ।
मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा साहित्यकारों/कलाकारों को लम्बी तथा गंभीर बीमारी दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में साहित्यकार/कलाकार की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को कलाकार कल्याण कोष से वर्तमान में न्यूनतम रूपये 500 और अधिकतम रूपये 5000 तक की आर्थिक सहायता दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है । उक्त योजना ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने कला एवं साहित्य के विकास में योगदान दिया है किन्तु अर्थाभावग्रस्त है और ऐसे कलाकार/साहित्यकारों के आश्रितों को जो कि अपने परिवार को असहाय छोड़ गये है लाभांवित हो सकेगें । यह योजना वित्तीय सहायता की योजना कहलायेगी ।