भोपाल, अगस्त 2015/ सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में समस्त सायबर कैफे के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाना है। समस्त सायबर कैफे संचालकां को अवगत कराया है कि वह अपनी फर्म/संस्था/कंपनी/दुकान का निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र भरकर कार्यालय ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्यवाही 15 दिवस में कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नोडल अधिकारी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (सायबर कैफे के लिये दिशा-निर्देश) 2011 के नियमों तथा आई.टी.एक्ट 2000 में प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यवाही की जावेगी । सायबर कैफे के रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है एवं सायबर कैफे फार्म इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है।