भोपाल, जुलाई 2014/ सागर संभाग कमिश्नर आर.के. माथुर ने सागर जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र सागर तथा जनपद और तहसील कार्यालय केसली के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने एवं भ्रामक जानकारी देने पर 3 कर्मचारी को निलम्बित एवं 4 कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिये।

कमिश्नर ने जनपद पंचायत सागर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेमझा के ग्राम सापट में कपिलधारा कूप निर्माण की वस्तु-स्थिति का जायजा लिया। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.एल. पटेल द्वारा कूप निर्माण की सही जानकारी न देने पर कमिश्नर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। भ्रामक जानकारी देने पर उप यंत्री मनरेगा प्रभुदास चढ़ार को बर्खास्त करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत रेमझा के पंचायत सचिव राममिलन तिवारी को अपने परिजन को कपिलधारा योजना का गलत तरीके से लाभ पहुँचाने पर सेवा से पृथक करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिये।

केसली तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान नस्तियों में गलत आदेश पारित करने तथा बिना अनुमति अवकाश पर जाने पर तहसीलदार आर.सी. शाक्य को निलम्बित करने के निर्देश दिये। पटवारी हल्का नम्बर 48 के पटवारी हेमंत पवैया द्वारा सिंचित भूमि को असिंचित दर्ज करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। जनपद पंचायत कार्यालय केसली के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएँ पाये जाने पर उन्होंने उप यंत्री अशोक तंतुवाय एवं गोविंद चौरसिया को सेवा से पृथक करने का नोटिस जारी करने को कहा है।

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