भोपाल। मध्यप्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया।

इस आदेश का लाभ राज्य सहकारी बैंक भोपाल में एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कार्यरत सुपरवाइजर, दफ्तरी, जमादार, भृत्य, फर्राश, स्वीपर एवं चौकीदार एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में भृत्य एवं चौकीदार के पद पर पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा।

सहकारी संस्थाओं में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की आयु राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 62 वर्ष की आयु के समान किये जाने की माँग की जा रही थी। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में उक्त कर्मियों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष किये जाने की घोषणा की थी।

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