भोपाल, मई 2015/ ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के अन्तर्गत सर्विस प्रोवाइडर को कमीशन एवं सेवा शुल्क की दर के निर्धारण के संबंध में राज्य शासन द्वारा ई-स्टाम्पिंग सेवा हेतु नियुक्त व्यक्तियों या एजेंसियों को डेढ़ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। इसी तरह ई-स्टाम्पिंग सेवा हेतु व्यक्ति या एजेंसियों को 5 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन की दर से सेवा शुल्क स्टाम्प क्रेता से लिए जाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

सर्विस प्रोवाइडर के लिये आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अथवा एजेंसी को विभाग की वेबसाइट www.igr.mp.gov.in पर जाना होगा । इसमें संपदा पर क्लिक करके लॉगिन आप्सन पर जाकर अपना नया आईडी बनाकर उससे साइट पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद ही सर्विस प्रोवाइडर हेतु आवेदन ऑन लाइन भरा जा सकेगा। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देशानुसार कम्प्यूटराइजेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

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