भोपाल, अगस्त  2014/ प्रदेश में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकान के माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करवाने के लिये राशन कार्ड प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा एपीएल एवं बीपीएल राशन कार्ड जारी किये जाने के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम में समय-सीमा तय की गई है। इस अवधि में अधिकारी द्वारा कार्ड न जारी किये जाने पर 250 रुपये प्रतिदिन के मान से दंडित किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम में हितग्राही की सुविधा के लिये प्रथम एवं द्वितीय अपील किये जाने का भी प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की ओर से पंचायत सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को एपीएल राशन कार्ड बनाने का अधिकार है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये बीपीएल एवं अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे हैं। प्रदेश में जनवरी 2014 की स्थिति में

85 लाख 81 हजार 258 एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) राशन कार्ड तथा 58 लाख 9 हजार 679 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड हैं। प्रदेश में एएवाय (अंत्योदय अन्न योजना) अति गरीब परिवारों के लिये 6 मार्च 2001 से लागू की गई है। प्रदेश में 17 लाख 19 हजार राशन कार्ड एएवाय में प्रचलित में हैं। राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 22 हजार 165 उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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