भोपाल, मई 2015/ प्रदेश के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को तंबाखूमुक्त घोषित करने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये हैं। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाखू उत्पादन के बिक्री पर प्रतिबंध, संस्था के बाहर इस संबंध में बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान एवं विक्रय करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री सचिन सिन्हा ने बताया है कि विश्व में सालाना 50 लाख तथा भारत में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु तंबाखूजनित रोगों के कारण होती है। ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे 2009 के अनुसार भारत में 13 से 15 की आयु के 14 प्रतिशत से अधिक बच्चे तंबाखू की लत के शिकार हैं।