भोपाल, दिसम्बर 2015/ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पट्टेधारियों को ‘सिया‘ की अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे पट्टेधारी जिनके द्वारा अभी तक पर्यावरण स्वीकृति के लिए ‘सिया‘ कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें 31 दिसम्बर 2015 तक अनिवार्य रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ‘सिया‘ कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति की छायाप्रति शपथ पत्र के साथ खनिज कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ‘सिया‘ की अनुमति नहीं लेने पर खदान निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।