भोपाल, फरवरी 2013/ प्रदेश में नगरीय निकायों में कार्यरत 89 सफाई कामगारों के मृत्यु प्रकरण में करीब 45 लाख की राशि प्रभावित परिवारों को दिलाई गई है। उल्लेखनीय है कि सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समूह बीमा योजना एक अप्रैल, 1988 से प्रारंभ की गई है।
योजना में प्रति हितग्राही 120 रुपये सफाई कामगार का अंशदान और राज्य शासन का अंशदान 360 रुपये बीमा कम्पनी को दिया जा रहा है। सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में 50 हजार और दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख की राशि बीमा मुआवजे के रूप में प्रभावित परिवार को दिये जाने का प्रावधान है।