भोपाल, मार्च 2015/ राज्य शासन ने संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के नियोजन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेश के अनुसार संविदा शाला शिक्षक के नियोजन तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया तय की जा सकेगी।

हाई स्कूल/उ.मा.वि. में श्रेणी-1 की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, इतिहास, राजनीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भूगोल, समाज-शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में होगी। माध्यमिक विद्यालय के लिये संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 की परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय में अभ्यर्थी को गणित एवं भौतिक-शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि धारित करना जरूरी होगा। विज्ञान में रसायन-शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से किन्हीं दो विषय के साथ स्नातक उपाधि जरूरी होगी। इसके अलावा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू से संबंधित विषय में विशिष्ट भाषा के रूप में स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भूगोल एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि का होना अनिवार्य रहेगा।

प्राथमिक विद्यालय के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के लिये पात्रता परीक्षा विषयवार नहीं होगी। यह परीक्षा कॉमन इंट्रेंस पात्रता परीक्षा के रूप में होगी। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पात्रता परीक्षा का आयोजन श्रेणीवार अलग-अलग तिथि में ऑनलाइन किया जायेगा। एक आवेदक एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकेगा। संविदा शिक्षकों के नियोजन के लिये शैक्षणिक एवं शिक्षण-प्रशिक्षण योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये महिलाओं, नि:शक्तजन, भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण नियमानुसार होगा।

पात्रता परीक्षा में अहर्ताधारी आवेदक रिक्त पद के नियोजन के लिये अपने गृह अथवा किसी भी जिले में प्रमाण-पत्रों का पंजीयन करवाकर सत्यापन करवा सकेगा। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता/शिक्षण-प्रशिक्षण/जाति/अनुभव/आयु संबंधी छूट से संबंधित तथा अन्य मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन जिला-स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से करवाने के बाद अभ्यर्थी को सत्यापन पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। इसके बाद आवेदक को नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक एक से अधिक निकाय में रिक्त पद के लिये निकाय के विकल्प का चयन कर सकेगा। उसे एक से अधिक निकायों के लिये प्राथमिकता के क्रम में विकल्प चयन की सुविधा रहेगी। नि:शक्तजन के लिये पदों का चिन्हांकन भी नियमानुसार रहेगा।

पात्रता परीक्षा के लिये आवेदन की प्रक्रिया समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगी। परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत श्रेणी एवं प्रवर्गवार होगा। यह तीन श्रेणी में अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग/नि:शक्तजन के लिये 50 तथा अन्य के लिये 60 प्रतिशत रहेगा। इसकी मेरिट-सूची व्यापम द्वारा एम.पी. ऑनलाइन को सीधे उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रवर्गवार योग्यता सूची में अंक बराबर होने की स्थिति में मेरिट-सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वालों को दी जायेगी। शासकीय शालाओं के अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षकों के चयन में अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा। अतिथि शिक्षक को आवेदन में कार्य-अनुभव को उल्लेखित करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र के लिये उसे जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

संविदा शिक्षकों की योग्यता-सह-चयन-सूची संवर्ग एवं प्रवर्गवार ऑनलाइन तैयार की जायेगी। एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक निकाय में शामिल नहीं किया जायेगा। जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रहेंगे, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर विषय, आरक्षण एवं श्रेणीवार प्रतीक्षा-सूची तैयार की जायेगी। मेरिट-सूची के आधार पर पदभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से रिक्त रहे तथा अन्य कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति प्रतीक्षा-सूची से की जायेगी। यह सूची दो वर्ष की काल-अवधि के लिये अथवा परिणाम की वैद्यता तथा अगली परीक्षा होने तक, इनमें जो भी पहले हो, मान्य होगी।

संविदा शिक्षकों के पद पर अंतिम रूप से चुने हुए अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। नियुक्ति के बाद संस्थावार पद-स्थापना की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जायेगी। पद-स्थापना में नि:शक्त अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

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