भोपाल, जून 2015/ सभी शासकीय सेवकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिनस्थ सभी शासकीय सेवकों से सहमति प्रत्र प्राप्त कर संबंधित बैंक में जमा कराएं। इसके लिए शासकीय सेवकों के बचत खातों से संबंधित बैंकों को आमंत्रित कर विशेष अभियान संचालित कर शासकीय सेवकों से सहमति प्रत्र प्राप्त करने की कार्यवाही 30 जून 2015 तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही का बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है तथा संबंधित द्वारा इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर सहमति पत्र बैंक में जमा किया जाता है। लाभार्थी की सहमति के पश्चात बैंक द्वारा बचत खाते से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 12 रूपए तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 330 रूपए वार्षिक प्रीमियम बचत खाते से समायोजित किए जाते हैं।