भोपाल, अप्रैल 2013/ शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अब प्रत्येक वर्ष में दो बार होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सभी विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर तथा जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की पहली बैठक अनिवार्य रूप से वर्ष के प्रारंभ में यथाशीघ्र माह जनवरी-फरवरी में आयोजित की जाये। इस बैठक के बाद भी उस वर्ष के, जिस वर्ष के लिये यह बैठक आयोजित की गई है, यदि पद रिक्त रहते हैं या उसी वर्ष में पद निर्मित/उद्भूत होते हैं, तो इस स्थिति में ऐसे पदों की पूर्ति के लिये पदोन्नति समिति की दूसरी बैठक अगस्त-सितम्बर माह में आयोजित की जाये।