भोपाल, नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता जिन निकायों में प्रभावशील है, वहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा शासकीय संपत्ति का विरूपण करने पर लिखित सूचना निगरानी दल को दी जायेगी। निगरानी दल की जाँच में सूचना प्रमाणित पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

निगरानी दल में थाना प्रभारी, एस.डी.ओ. लोक निर्माण विभाग तथा सी.ई.ओ. अथवा सी. एम. ओ. सदस्य होंगे। शासकीय विभागों के कार्यालय प्रमुख शासकीय संपत्ति को विरूपित होने से रोकने के लिए जरूरी कार्यवाही करेंगे।

चार पहिया वाहनों की रैली को प्रत्येक तीन वाहन के बाद ब्रेक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आवश्यक्तानुसार अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे प्रचार की वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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