कमिश्नर भोपाल संभाग श्री प्रवीण गर्ग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण करने के चलते एकीकृत बाल विकास परियोजना नसरूल्लागंज के परियोजना अधिकारी श्री राकेश शर्मा से जवाब तलब किया है।

कारण बताओ नोटिस में परियोजना अधिकारी से उनके कदाचरण पर कैफियत चाही गई है कि मुख्यालय से भोपाल जाते समय भब्बड़ नदी में पुल पर पानी भरा होने के बावजूद उन्होंने नशे की हालत में नदी पार करने का प्रयास क्यों किया और मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने सक्षम अधिकारी की अनुमति क्यों नहीं ली। इस तरह कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने के चलते कमिश्नर द्वारा लापरवाह और उदासीन परियोजना अधिकारी से जवाब तलब किया गया है।

गौरतलब यह भी है कि पुल पार करते समय परियोजना अधिकारी वाहन सहित पानी में बह गए थे जिन्हे बचाव दल ने बमुश्किल पानी से सुरक्षित बाहर निकला गया था। जिस समय श्री शर्मा को बाहर निकाला गया था वे शराब पिए हुए नशे की हालत में थे जिसकी पुष्टि मेडीकल रिपोर्ट में हुई थी। परियोजना अधिकारी से पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण चाहा गया है। तय समय सीमा में समाधानकारक उत्तर नहीं दिए जाने पर श्री राकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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