भोपाल, जून 2015/ प्रदेश में निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देकर कृषि आय का साधन बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा किसान लक्ष्मी योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी भूमि पर वृ़क्षारोपण कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है। निजी भूमि पर कृषि फसल के साथ खण्ड वृक्षारोपण अथवा खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण कर योजना का लाभ लिया जा सकता है। वृक्षारोपण से संबंधित तकनीकी जानकारी पौधे प्राप्त करते समय रोपणी में दी जाएगी। आवेदक यदि वृक्षारोपण का पंजीयन तहसील एवं वन परिक्षेत्र कार्यालय में कराता है तो भविष्य में वृक्षों की कटाई में नियमानुसार छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही स्वयं अथवा वन दूत के माध्यम से जिले के वनमण्डल परिक्षेत्र कार्यालय अथवा वन विभाग की रोपणियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। योजना में विकासखण्ड का कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के अनुसंधान एवं विस्तार वृत में पंजीयन कराकर वनदूत बन सकता है। वनदूत को रोपणी से पौधा प्राप्त कर आवेदक की भूमि पर पौधा रोपण करना होगा।

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