भोपाल, फरवरी 2016/ म.प्र. विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम 2008 के तहत विवाह का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। पंजीयन के लिये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव एवं ,शहरी क्षेत्र में सीएमओ नगरीय निकाय को विवाह रजिस्टार नियुक्त किया गया है। विवाह रजिस्टारों का यह दायित्व हैं कि दिनांक 23 जनवरी 2008 के पश्चात उनके प्राधिकार क्षेत्र में सम्पन्न होने वाले प्रत्येक विवाह का पंजीयन करें। जहां सामूहिक विवाह आयोजन होते हैं वहां संबंधित रजिस्टार एक केम्प आयोजित कर समस्त विवाहों का पंजीयन कर संबंधितों को प्रमाण पत्र जारी करें। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु प्रति प्रमाण पत्र तीस रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।