भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन संबंधी संशोधन विधेयकों और मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन और भत्ता) संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन और भत्ता) संशोधन विधयेक 2012 को भी सदन में सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन और भत्ता) संशोधन विधयेक में मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री और संसदीय सचिव को मिलने वाले सत्कार, निर्वाचन क्षेत्र और दैनिक भत्तों में वृद्धि की गई है।
वर्तमान में मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री को प्रतिमाह 18 हजार रुपये सत्कार भत्ता दिया जाता है। संशोधन विधेयक में मुख्यमंत्री के लिए इसे बढाकर 50 हजार, मंत्री के लिए 30 हजार और राज्य मंत्री के लिए 25 हजार रूपये प्रतिमाह किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तहर इन्हें अभी 17 हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिल रहा था जिसे बढाकर मुख्यमंत्री एवं मंत्री के लिए 27 हजार और राज्य मंत्री के लिए 23 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री को उनकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर 750 और राज्य के बाहर 900 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलने दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर बढाकर 1200 रूपये और राज्य के बाहर 1500 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है।