भोपाल, दिसम्बर 2014/ राज्य शासन ने विद्यालयों में रेगिंग को सख्ती से रोकने के लिये स्कूल शिक्षा के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। रेगिंग को अत्यंत अशोभनीय कृत्य बताते हुए प्रत्येक स्तर पर लगातार समीक्षा करने को कहा गया है। शासन ने किसी भी शाला में रेगिंग की घटना प्रकाश में आने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध उपलब्ध प्रावधान के अनुसार कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

शासन ने विद्यालयों में रेगिंग रोकने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए इस प्रकार की गतिविधि को पूर्ण जवाबदारी के साथ रोकने की अपेक्षा की है। इसके लिये शाला-स्तर पर प्राचार्य की अध्यक्षता में दो वरिष्ठ व्याख्याता/शिक्षक और दो अग्रणी छात्र की अनुशासन समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं। यह समिति शाला एवं उसके बाहर रेगिंग जैसी गतिविधियों पर नजर रखेगी। विकासखण्ड-स्तर पर गठित किये जाने वाले रेगिंग सेल में उत्कृष्ट विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। वरिष्ठता के आधार पर एक सदस्य सेल का अध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी रेगिंग सेल का गठन प्रत्येक विकासखण्ड में करवायेगा।

प्राचार्यों से कहा गया है कि वे प्रार्थना-सभा के अंत में विद्यार्थियों को रेगिंग न लेने के संबंध में निर्देश और कड़े शब्दों में समझाइश दें। रेगिंग रोकने के निर्देश शाला के बाहर सूचना-पटल पर अंकित करवाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। रेगिंग के नाम पर दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर प्राचार्य अविलम्ब आरोपी/दोषी विद्यार्थी के पालक को अवगत कराकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। रेगिंग में लिप्त विद्यार्थियों द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार के अनुपात में दोषी विद्यार्थी का पालक-शिक्षक संघ की सहमति से कक्षाओं से निश्चित दिन के लिये निष्कासन, सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने एवं अत्यधिक गंभीर घटना में विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित किये जाने की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये गये हैं। विद्यालयों में हिंसात्मक और रेगिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिये किये जाने वाले प्रयासों के लिये केन्द्रीय बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन के सुझावों के अनुसार भी कार्यवाही की जाना चाहिये।

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