भोपाल, सितम्बर 2014/ राज्य शासन ने राज्य वन सेवा सहायक वन संरक्षक संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण संबंधी आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय एवं उसकी खण्डपीठों में ‘केविएट’ दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।
वन विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए कहा है कि यदि राज्य वन सेवा अधिकारी इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इंदौर/ग्वालियर खण्डपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते हैं तो इस दशा में मध्यप्रदेश शासन द्वारा सर्वप्रथम अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए ‘केविएट’ दायर की जा रही है।