भोपाल, जून 2013/ वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रवेश का एक और अवसर दिया गया है। ऐसे बच्चों के अभिभावक 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए लाटरी 8 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इन वर्गों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में 25 फीसदी स्थानों पर निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान हैं।

राज्य-स्तरीय समीक्षा के बाद इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। समीक्षा में यह तथ्य सामने आये थे कि जिलों में बहुत से प्रायवेट स्कूलों में अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रायवेट स्कूलों में निर्धारित संख्या में प्रवेश नहीं दिया जा सका है। जिलों के अधिकारियों द्वारा प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश प्रक्रियाधीन होने एवं संबंधित स्कूलों में रिक्त स्थानों की जानकारी पालकों को भी होने का हवाला देते हुए निःशुल्क प्रवेश की तिथि में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।

यह प्रवेश गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में, संबंधित स्कूल की पड़ोस की बसाहट से वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों को उस स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा के कुल स्थानों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थानों पर मिल सकेगा। अधिनियम के नियमों के अनुसार वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और निःशक्तता वाले बच्चों को शामिल किया गया है।

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