भोपाल, अप्रैल 2013/ प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में अब 21 विभाग की 101 सेवा शामिल की गई हैं। अब से पहले अधिनियम के दायरे में 16 विभाग की 52 सेवा अधिसूचित थीं। पाँच नए विभाग वित्त, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आवास एवं पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा विभाग की 28 नयी सेवा और पहले के 16 विभाग की 21 सेवा को और शामिल करते हुए अब 21 विभाग की 101 सेवा अधिनियम के दायरे में आयेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार वित्त विभाग की 3, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार की 7, योजना, आर्थिक-सांख्यिकी की 7, आवास-पर्यावरण की 6 और उच्च शिक्षा विभाग की 5 सेवा को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।