भोपाल, दिसम्बर 2014/ मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 26 और नई लोक सेवा शामिल कर ली गई हैं। प्रदेश में 21 विभाग की 102 सेवा पूर्व से इस अधिनियम में शामिल थीं। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने लोक सेवा दिवस समारोह में 26 और लोक सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किये जाने की घोषणा की थी।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल 26 सेवा में शामिल हैं – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण की स्वीकृति, निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन, निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन का नवीनीकरण। इसी प्रकार गृह विभाग के अंतर्गत मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्ट-मार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना, स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फरियादी को एफआई.आर. की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर. की प्रति प्रदान किया जाना एवं शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना शामिल हैं। श्रम विभाग में संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय, ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का प्रदाय एवं ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाना, कारखाना अधिनियम में गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना (ए) 100 श्रमिकों तक का नियोजन (बी) 100 से अधिक श्रमिकों का नियोजन, गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना में प्राप्त आवेदनों का निराकरण एवं कारखानों से स्व-प्रमाणीकरण योजना में प्राप्त आवेदनों का निराकरण शामिल हैं।
इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तियाँ जारी करना, केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के तहत अनुज्ञप्तियाँ जारी करना, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अधिकतम 10 उत्पाद के लिए अनुमति जारी करना, 10 से अधिक उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना, औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधि की अनुमति जारी करना, औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधि की अनुमति जारी करना, भारत सरकार से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र और औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधि की अनुमति जारी करना शामिल हैं। औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना एवं औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना शामिल है। इसी प्रकार नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) तथा अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद/मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद/मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति आदि शामिल हैं।