भोपाल, दिसम्बर 2015/ लोक सेवा केन्द्रों में आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में दमोह के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पर 19 हजार 500 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिण्डोरिया श्री अजय रायजादा पर अधिरोपित 9 हजार 500 रूपये की अर्थदण्ड की राशि में से 2 व्यक्ति को यह राशि दी गई है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन प्रकरण में महात्मा गांधी वार्ड नं.-11 हिण्डोरिया निवासी श्री आशीष चौरसिया को 4 हजार 500 रूपये तथा संजय गाँधी वार्ड नं.-5निवासी श्री भगवान दास सिंह को 5 हजार की राशि देने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पथरिया डॉ. बी.पी.अहिरवार पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर 4 व्यक्ति को यह राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करने के प्रकरण में विकासखण्ड पथरिया के ग्राम झिरा निवासी श्री भागीरथ कुर्मी को1750 रूपये, ग्राम लुर्हरा बरधारी के श्री मुन्नालाल को 2750, पथरिया के वार्ड नं.-1 निवासी श्री राजेश पटेल को 3000 तथा ग्राम सेवरा पथरिया के श्री सोहन सिंह लोधी को 2,500 की राशि प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिये गये हैं।