भोपाल, जून 2015/ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएँ समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर संबंधित पाँच अधिकारी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार एक दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान संबंधित आवेदकों को किया जा रहा है।
प्रसूति सहायता योजना का लाभ निश्चित समय सीमा में नहीं मिलने पर खण्डवा जिले के पंधाना के बीएमओ डॉ. बकोरिया से जुर्माने की राशि 4800 रुपये वसूल कर कुल सात आवेदक को 600-600 रुपयों का प्रतिकर के रूप में भुगतान किया गया। जिन महिलाओं को यह राशि दी गई उनमें श्रीमती हसीना बी निवासी जिरवन, कन्नो बी जिरवन, प्रीति पंधाना, संतोष बाई बड़ोदा अहीर, बसकर बाई मोहनपुर, सदाम परवीन इस्लामपुर तथा सुनीता निवासी इस्लामपुर शामिल हैं। इनके अलावा शाहपुरा की श्रीमती ज्योति को भी 600 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा से श्री लखनलाल पुरोहित से राशन कार्ड देरी से प्रदान करने पर प्राप्त जुर्माने की राशि से प्रतिकर के रूप में नारायण यादव निवासी राईखुटवाल को 2250 रुपये का चेक दिया गया। राईखुटवाल के ही दिनेश को 2000 का भुगतान किया जायेगा। प्रसूति सहायता योजना की राशि पार्वती बाई आवल्या खारवाँ को समय पर न देने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर छैगाँव माखन डॉ. अनिल तंतवाल पर 1000 का जुर्माना कर भुगतान के आदेश दिए गए। पंधाना विकासखण्ड निवासी रूमालसिंह सोलंकी, जगु सोलंकी, रमेश पिपल्या खुर्द तथा नानसिंग सोलंकी को 1000-1000 रुपये भुगतान करने के आदेश भी दिए गए हैं। यह भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना द्वारा इन आवेदक को एपीएल राशन कार्ड समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर उनसे वसूल की जाने वानी 4000 रुपये की जुर्माना राशि से किया जायेगा। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खालवा के बीएमओ डॉ. शैलेन्द्र कटारिया पर भी 3000 रुपये का जुर्माना किया गया है। यह राशि दिनेश खालवा, रंगलाल मीरपुर तथा राधेश्याम जामनिया सरसरी को दीनदयाल उपचार योजना का कार्ड समय पर नहीं दिए जाने पर 1000-1000 प्रतिकर के रूप में भुगतान की जाएगी।
कारण बताओ नोटिस
प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर 12 विभिन्न अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस पाने वालों में दमोह जिले के तहसीलदार तेन्दूखेड़ा श्री यशवंत कुल्हाड़ा, नायब तहसीलदार लुहारी श्री प्रभाकर गर्ग, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेन्दूखेड़ा श्री हेमचंद कोष्टी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी हिण्डोरिया श्री अजय रायजादा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटा डॉ.विशाल शुक्ला. परिक्षेत्राधिकारी तारादेही वन मण्डल कार्यालय श्री बी.पी.तिवारी, विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री श्री डी.आर. देशमुख एवं कनिष्ठ यंत्री सुश्री दुर्गा झारिया शामिल हैं।
कलेक्टर ने दमोह जिले के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ.बी.के.अहिरवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार आवेदन पत्र समय-सीमा में लंबित प्रदर्शित होने से जिला कलेक्टर द्वारा तीन और अधिकारी- उप यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पथरिया एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटा को लंबित दो-दो आवेदन तथा परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना तेन्दूखेड़ा को लंबित एक प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अभी तक 22 विभाग की 135 सेवा अधिसूचित की गई हैं। इनमें से 68 सेवा ऑनलाइन हैं।