भोपाल, अगस्त 2014/ लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह ने भवन निर्माण से संबंधित विभाग की नई दर सूची (शेड्यूल ऑफ रेट्स) जारी की। श्री सिंह ने बताया कि अभी तक वर्ष 2009 में जारी दर सूची लागू थी, जिससे बजट अनुमान बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। निर्माण कार्यों में आई नई तकनीक और नवीन निर्माण सामग्री की दरें भी सूची में शामिल की गई हैं। इससे शासकीय भवनों का निर्माण आधुनिक स्वरूप में किया जा सकेगा।

निर्माण कार्यों की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मापदण्ड और बाजार सर्वे के आधार पर भवन निर्माण की दरें तय की गई हैं। कार्य की गुणवत्ता की जाँच के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी और टेस्टिंग प्रक्रिया को विस्तार से दिया गया है। एसओआर में यह जानकारियाँ देने से जाँच-परख का कार्य तहसील और विकास खण्ड-स्तर पर भी किया जा सकेगा। नई दर सूची विभाग की वेबसाइट www.mppwd.gov.in पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लागू दर सूची प्रदेश में कार्य करने वाले सभी निर्माण विभाग पर लागू होती है।

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